सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत स्वत: प्रकटीकरण।

क्रम संख्या मद टिप्पणियाँ/ यूआरएल लिंक
1. संगठन और कार्य
1.1 संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य
[धारा 4(1)(ख)(i)]
मंत्रिमंडल सचिवालय,
सेवा तीर्थ, मोतीलाल नेहरू मार्ग,
नई दिल्ली-110011.
https://मंत्रिमंडलसचिवालय.सरकार.भारत/

कार्य

संगठन चार्ट
1.2 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
[धारा 4(1)(ख)(ii)]
मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्य वितरण
1.3 विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया
[धारा 4(1)( ख)(iii)]
वेबसाइट पर इन शीर्षकों के तहत दिए गए हैं: कार्य नियम

कार्य आबंटन नियम

कार्य संचालन नियम

केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में दिए गए सामान्य निर्देश पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :
CSMOP PDF
1.4 कृत्यों के निर्वहन के मानदंड
[धारा 4(1)(ख)(iv)]
वेबसाइट पर इन शीर्षकों के तहत दिए गए हैं: कार्य नियम

कार्य आबंटन नियम

कार्य संचालन नियम

केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में दिए गए सामान्य निर्देश पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :
CSMOP PDF
1.5 कृत्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख
[धारा 4(1)(ख)(v)]
कार्य नियम और दिशानिर्देश के तहत दिया गया है
दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ

केंद्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में दिए गए सामान्य निर्देश पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :
CSMOP PDF
1.6 प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन रखे गए दस्तावेजों का प्रवर्ग
[धारा 4(1)(ख)(vi)]
दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ
1.7 नीति के निरुपण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श या उनके अभ्यावेदन हेतु विद्यमान किसी व्यवस्था का ब्यौरा
[धारा 4(1)(ख)(vii)]
मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों में पब्लिक डीलिंग शामिल नहीं है। नीति को संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा बनाया और लागू किया जाता है, नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनसाधारण से परामर्श मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाना होता है।
1.8 लोक प्राधिकरण के भाग के रूप में बनाए गए बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय
[धारा 4(1)(ख)(viii)]
मंत्रिमंडल सचिवालय के तहत कोई बोर्ड, परिषद या समिति गठित नहीं है। सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समितियों को सचिवालयी सहयोग प्रदान किया जाता है।
1.9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका
[धारा 4(1)(ख)(ix)]
मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारियों की निर्देशिका
1.10 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति की प्रणाली भी शामिल है
[धारा 4(1)(ख)(x)]
अधिकारियों का मासिक वेतन

क्षतिपूर्ति की प्रणाली
1.11 प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और संवितरणों संबंधी रिपोर्ट शामिल है
[धारा 4(1)(ख)(xi)]
बजट आबंटन
1.12 सहायिकी कार्यक्रम के निष्पादन की रीति
[धारा 4( i )(ख)(xii)]
मंत्रिमंडल सचिवालय कोई भी सहायिकी कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं कर रहा है।
1.13 लोक प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्त्ताओं की विशिष्टियां
[धारा 4(1)(ख)(xiii)]
मंत्रिमंडल सचिवालय कोई रियायत, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार नहीं दे रहा है।
1.14 इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना
[धारा 4(1)(ख)(xiv)]
मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य से जुड़ी सभी संगत जानकारी वेबसाइट पर संबंधित शीर्षकों के तहत उपलब्ध है। वेबसाइट को समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
मंत्रिमंडल और सीसीईए के निर्णय अन्य=> प्रेस विज्ञप्तियां लिंक के ज़रिये देखे जा सकते हैं।
1.15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां
[धारा 4(1)(ख)(xv)]
मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य में पब्लिक डीलिंग शामिल नहीं है। इस सचिवालय से जुड़ी संगत जानकारी इस सचिवालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
1.16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां
[धारा 4(1)(ख)(xvi)]
केंद्रीय लोकसूचना अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी
1.17 ऐसी कोई अन्य सूचना जो विहित की जाए (धारा 4(1)(ख)(xvii):
(समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और परिपत्रों के अनुसार)
1.17(i) Information related to procurements, tenders, bids, work contracts, rates etc. सभी वस्तु और सेवाएं अब GeM के ज़रिये अधिप्राप्त की जा रही हैं। जो सेवाएं GeM पर उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (CPP) पोर्टल पर निविदाएं जारी की जाती हैं और वेबसाइट पर निविदाएं के तहत भी विवरण अपलोड किया जाता है।
1.17(ii) सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मंत्रिमंडल सचिवालय पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित कार्य नहीं करता है।
1.17(iii) स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश स्थानांतरण नीति अथवा अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश डीओपीटी जैसे संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
1.17(iv) सूचना का अधिकार आवेदन-पत्र/ प्रथम अपील और उनके उत्तर सूचना का अधिकार के तहत प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर वेबसाइट पर दिए गए हैं: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहतप्रायःपूछे जाने वाले प्रश्न

निपटाए गए आरटीआई आवेदनों/ अपीलों का ब्यौरा भी वेबसाइट पर उपलब्ध है: तिमाही रिपोर्ट
1.17(v) आरटीआई के बारे में समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम मंत्रिमंडल सचिवालय अपने अधिकारियों और स्टाफ को समय-समय पर सविचालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) जैसे प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित आरटीआई विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजता है। भारत सरकार द्वारा आरटीआई के संबंध में जारी सभी दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को सभी अधिकारियों/स्टाफ को परिचालित किया जाता है ताकि वे प्रशिक्षण में हिस्सा ले सकें। अधिकारी/कर्मचारी iGot Karmayogi जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिये भी आरटीआई प्रशिक्षण ले सकते हैं।
1.17(vi) क्या जनता पर असर डालने वाली नीतियों/ निर्णयों की जानकारी उन्हें प्रदान की जाती है। नीतियां संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा बनाई और लागू की जाती हैं, नीति बनाने और लागू करने के बारे में जनता से परामर्श संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा लिया जाता है।
मंत्रिमंडल और सीसीईए के निर्णय वेबसाइट पर इस लिंक के जरिये देखे जा सकते हैं: अन्य=> प्रेस विज्ञप्तियां on the Website.
1.17(vii) सूचना का व्यापक और ऐसे रूप में प्रसार जो जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो
[धारा 4(3)]
मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर उपयुक्त जानकारी द्विभाषी रूप में उपलब्ध है जिसमें कार्य आबंटन नियमावली/कार्यकरण नियमावली, मंत्रिमंडल नोट्स और सचिवों की समिति के लिए नोट तैयार करने के लिए हैंडबुक/अनुदेश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट में मंत्रिपरिषद, अधिकारियों के कार्य आबंटन, प्रस्तुतीकरण चैनल को दर्शाने वाला संगठनात्मक चार्ट, संगठन का संपर्क का पता, दूरभाष निर्देशिका और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची भी शामिल है। केंद्र सरकार के मंत्रियों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए दिशा-निर्देश परिपत्र शीर्षक के अंतर्गत वेबसाइट पर दिए गए हैं। मंत्रिमंडल और सीसीईए के निर्णय वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से देखे जा सकते हैं: अन्य => प्रेस विज्ञप्तियां
इस वेबसाइट पर मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्य संबद्ध कार्यालयों अर्थात लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मिशन और राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता (एनएसीडब्ल्यूसी) और प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय के लिंक भी उपलब्ध हैं।
वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) के अनुरूप है। वेबसाइट की प्रस्तुति सरकारी वेबसाइटों के लिए मानकीकृत संरचना के अनुसार है और उपयोगकर्ता के अनुकूल है।
1.17(viii) सूचना की उपलब्धता वेबसाइट पर दस्तावेज़ों की श्रेणियाँ लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है
1.17(ix) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य से जुड़ी सभी संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रिमंडल और आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय इस लिंक के माध्यम से देखे जा सकते हैं: अन्य => प्रेस विज्ञप्ति

https://मंत्रिमंडलसचिवालय.सरकार.भारत/
1.17(x) शिकायत निवारण तंत्र मंत्रिमंडल सचिवालय में लोक शिकायत निदेशालय की स्थापना मार्च, 1989 में की गई थी। एमटीएनएल/बीएसएनएल, रेलवे, डाक, बीमा कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आदि जैसे चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (सूची https://dpg.gov.in/Authpages/OgCovered.aspxपर उपलब्ध है) के संबंध में शिकायतें लोक शिकायत निदेशालय को ऑनलाइन या डाक/ड्रॉप-बॉक्स के माध्यम से भेजी जा सकती हैं।

शिकायतों की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर, निदेशालय या तो टिप्पणियां मांगता है या उन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को हस्तांतरित करता है।
1.17(xi) प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
(एफएक्यू)
एफएक्यू निम्नलिखित के अन्तर्गत दिए गए हैः सूचना का अधिकार > सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न।
1.17(xii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण की तृतीय पक्ष द्वारा संपरीक्षा का विवरण

की गई संपरीक्षा की तिथियां
की गई संपरीक्षा की रिपोर्ट
वर्ष 2025 के लिए आईआरएमआरआई के माध्यम से तृतीय पक्ष द्वारा संपरीक्षा की गई और संपरीक्षक द्वारा सीआईसी के निर्धारित पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
2025-2026

वर्ष 2025 के लिए आईआईएमसी के माध्यम से तृतीय पक्ष द्वारा संपरीक्षा की गई और संपरीक्षक द्वारा सीआईसी के निर्धारित पोर्टल पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
2024-2025
1.17(xiii) नोडल अधिकारी वर्तमान नोडल अधिकारी की नियुक्ति वर्ष 2024 में की गई।
श्री आशीष मल्होत्रा, निदेशक।
1.17(xiv) मद/सूचना प्रकटीकृत ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के प्रयोग का कम से कम सहारा लेना पड़े मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर उपयुक्त जानकारी द्विभाषी रूप में उपलब्ध है जिसमें कार्य आबंटन नियमावली/कार्यकरण नियमावली, मंत्रिमंडल नोट्स और सचिवों की समिति के नोट तैयार करने के लिए हैंडबुक/अनुदेश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट में मंत्रिपरिषद, अधिकारियों के कार्य आबंटन, प्रस्तुतीकरण चैनल को दर्शाने वाला संगठनात्मक चार्ट, संगठन का संपर्क का पता, दूरभाष निर्देशिका और सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों की सूची भी शामिल है। मंत्रिमंडल और सीसीईए के निर्णय वेबसाइट पर इस लिंक के माध्यम से देखे जा सकते हैं: अधिक = > प्रेस विज्ञप्तियां।
1.17(xv) सूचना के अधिकार के तहत सक्रिय प्रकटीकरण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर परामर्शदात्री समिति
परामर्शदात्री समिति का विवरण
1.17(xvi) क्या STQC प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। क्या वेबसाइट इस प्रमाण पत्र को वेबसाइट पर दर्शाती है? मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट एसटीक्यूसी (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुरूप है।

STQC Certificate